Terms & Conditions

ग्राहकों से अनुरोध है कि वह निम्नलिखित नियम व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़े एवम् समझ ले जोकि ग्राहक एवं आस्था बिजनिस एसोसियट (एबीए) के हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। कम्पनी व ग्राहक एवं एबीए नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए वचन बद्ध है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की गलतपफहमी न रहे और कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। कम्पनी की संबंधित नीतियाँ पारदर्शी हैं, कम्पनी की नीयत किसी को भी धोखा देने की नहीं है व इसमें ग्राहक एवं एबीए को इन्सेटिन्व एवं अन्य लाभ प्राप्त करने का पर्याप्त मौका दिया गया है, कम्पनी द्वारा सभी भुगतान केवल चैक द्वारा प्रशासानिक खर्चें व टीडीएस काटकर किए जाते हैं, इसलिए यदि आपके पास पैन कार्ड है तो उसका नम्बर फार्म में जरूर भरें और पैन कार्ड की फोटो काॅपी (स्वयं हस्तारक्षर की हुई) भी फार्म के साथ जमा कराएँ अन्यथा च्।छ ब्ंतक अवश्य बनवा लें। यदि आप नियम एवं शर्तों से सहमत और संतुष्ट हैं तो ही आप आवेदन करें।

1. पजींकरण कुल पन्द्रह वर्ष के लिए वैद्य है, परन्तु Aastha Business Associate (ABA) बनकर Sales Volume Performance Commission Table की Achievement Level First को 1 वर्ष के अन्दर पूरी करनी अनिवार्य है अन्यथा आपकी आई डी निष्क्रिय हो जायेगी परन्तु एबीए अगले 1 वर्ष में कभी भी रु. 300/- देकर और इस लेवल को पूरा करके अपनी आई डी सक्रिय करवा सकता है यदि उसके बाद भी एबीए प्रथम लेवल पार नहीं कर पाता है तो भी उसे अपनी ज्योंनिंग तिथि से तीन वर्ष तक ग्राहक के रूप में फ्री लाभ मिलते रहेंगे लेकिन भविष्य में कभी कोई कमीशन/इन्सेंटिव इत्यादि नहीं मिलेगा। chievement Level Seven सिल्वर स्टार कम से कम 36 माह में करना अनिवार्य है यदि नहीं कर पाते हैं तो आपकी आई डी निष्क्रिय हो जायेगी लेकिन कंपनी नियमानुसार ग्राहक के रूप में आपको फ्री लाभ प्राप्त होते रहेंगे और कमीशन/इन्सेंटिव इत्यादि नहीं मिलेगा। यदि आप अपनी आई डी को सक्रिय करवाना चाहते हो तो अगले 12 माह के अन्तर्गत कभी रु. 2000/- देकर एवं सिल्वर स्टार प्राप्त करके करवा सकते हैं और सिल्वर स्टार स्टेज प्राप्त करने के बाद प्रत्येक 2 वर्ष में कम से कम एक Sale Achievement Level प्राप्त करना अनिवार्य है अन्यथा वह किसी इन्सेंटिव/कमीशन/MIS/राॅयल्टी आदि का हकदार नहीं रहेगा।

2. आपके द्वारा दी गई राशि के बदले आपको उसी मूल्य का सामान जिसका विवरण आपको दी जाने वाली रसीद में है तथा एक समान मूल्य का प्रोडक्ट पैकेज बेचा जाता है और आपको कम्पनी मे ।ठ। बनने का मौका दिया जाता है।

3. प्रोडेक्ट खरीदने के बाद यदि आप ABA बनकर आस्था व्यापार करना चाहते हैं तो आपको स्वयं प्रोडेक्ट बेचनें होगें। कम्पनी आपके ABA के अन्र्तगत सामान बेचने और आपकी नीचे नये ABA बनाने के लिये बाध्य/जिम्मेदार नहीं है। यदि किसी भी कारणवश आप अपने डाउनलाईन में और व्यापार नहीं कर पाते तो इसके लिए कम्पनी जिम्मेदार नहीं है। कम्पनी द्वारा बेचंे जाने वाले सामान की गुणवत्ता परखी हुई होती है फिर भी प्रोडेक्ट के उपर दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार इस्तेमाल करंे जिसके लिये कम्पनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सामान लेते समय पैकेज की सील अच्छी तरह से देखकर लें।

4. जैसे ही आप आस्था बिजनिस में अपनी एबीए के अन्र्तगत काम करना प्रांरभ करते हैं यानि समान बेंचते हैं वैसे ही आपको कंपनी Sales Volume Commission Table के Target Level के अनुसार कमीशन का भुगतान कर देती है। इसलिये यदि आप अपनी एबीए के अन्र्तगत कुछ भी बिक्री नहीं कर पाते हैं तो कंपनी आपको किसी भी प्रकार का कमीशन इत्यादि देने के लिये जिम्मेदार नहीं हैं। इसलिये आप स्वंय काम करके अधिक से अधिक कमीशन कमा सकते हैं। कंपनी कभी भी किसी को किसी की एबीए के अंतर्गत काम करने के लिये नहीं कहती है और ना ही स्वंय करती है आप स्वंय काम करेगें तभी आय आयेगी। जैसा बताया गया है आप कोई भी Commission, लाभ व benefit राशि इत्यादि आप अपने नीचे के एबीए द्वारा बेचे गये प्रोडक्ट द्वारा जमा कराई गई बिक्री राशि में से ही निर्धरित Target को पूरा करने के बाद पाते हैं, कम्पनी तो कुछ अंश मात्रा लाभ ही रखती है।

5. कम्पनी आपको सलाह देती है कि आप किसी भी व्यक्ति के प्रोडेक्ट की राशि अपने पास से जमा न करायें, यदि आप फिर भी ऐसा करते हैं तो यह आप अपने फैसले, रिस्क व ज़िम्मेदारी पर करेंगे। कम्पनी इस प्रकार की गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करती। कृपया ध्यान दें कम्पनी द्वारा किसी व्यक्ति के किसी भी निजि खाते से अधिकतम तीन प्रोडक्ट पैकेज का भुगतान चैक द्वारा स्वीकार किया जाता है।

6. यदि कोई भी एबीए आपकी तरफ/ओर से प्रोडेक्ट पैकेज बेचने का वायदा करता है और ऐसा नहीं कर पाता तो कम्पनी इस प्रकार के किसी आश्वासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति आपको बिना काम (व्यापार) किये कोई भी लाभ दिलाने का आश्वासन देता है तो ऐसे बहकावे में न आयें।

7. कोई भी व्यक्ति किन्नर को छोड़कर 18-65 वर्ष की आयु में कम्पनी द्वारा निर्धरित नियमों एवं शर्तों और उद्देश्यों में विश्वास/स्वीकार करता हो तो वह ग्राहक कंपनी के प्रोडेक्ट खरीदने के लिए आवेदन कर सकता है। बशर्तें वह कम्पनी द्वारा निर्धरित पूर्ण योग्यता रखता है।

8. किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि एबीए ने कम्पनी को गलत-खबर दी है और वह किसी अवाँछनीय गतिविधियों से सम्बन्ध्ति है / व मानसिक / शारीरिक रूप से असन्तुलित-अवस्था में है, निर्धारित आयु से कम/ज्यादा है या वह कम्पनी/डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उस डिस्ट्रीब्यूटर की I.D. समाप्त की जायेगी और उसका नाम उसकी अपलाईन के नीचे से हटा दिया जायेगा। उस एबीए द्वारा जमा की गई राशि उसे वापिस नहीं मिलेगी। व्यक्तिगत/सामुहिक तौर से या संघ इत्यादि बनाकर कम्पनी के कर्मचारियों, अधिकारियों व निर्देशकों को मौखिक अथवा लिखित रूप में धमकाना तथा कम्पनी की कार्यशैली में दखलअंदाजी करना इत्यादि वाँछनीय गतिविधियों का हिस्सा है।

9. सभी नकद पुरस्कार/गिफ्ट इत्यादि का भुगतान पूर्ण रूप से (नियम व अनुपात के अनुसार व्यापार करने पर) तथा सभी लागू शर्तों के पूरा होने के बाद केवल चैक द्वारा T.D.S. व प्रशाशनिक खर्चा काटने के बाद ही किया जायेगा। आयकर विभाग की माँग के अनुसार एबीए का स्थाई खाता संख्या (PAN) बताना/प्रमाण देना होगा। कंपनी से आपको दिये जाने वाले कमीशन चैक में से Target Level 1 से 6 तक 10 प्रतिशत प्रशाशनिक खर्चा एवं Target Level 7 से लेकर 18 तक के कमीशन, रायल्टी एवं एम आई एस में से 5 प्रतिशत प्रशाशनिक खर्चे के रूप में और वर्तमान में 5 प्रतिशत टी.डी.एसकाटकर और भविष्य में जो भी कम या अधिक टी.डी.एस. होगा काटकर दिया जायेगा। Target Level 5 पर पैन कार्ड अनिवार्य है। विभिन्न/बिक्री स्कीम के अन्तर्गत सभी Gift Items कृपया देख कर लें क्योंकि एक बार Issue होने के बाद किसी भी हालत में बदली/repair नहीं की जायेगी।

10. किसी भी समय नियम एवं शर्तों तथा कार्ड एवं सामान अथवा सामान की कीमत में कोई भी बदलाव करने का अधिकार कम्पनी के पास सुरक्षित है जिसकी सार्वजनिक सूचना सामान्य रूप से कम्पनी की शाखाओं में स्थापित नोटिस बोर्ड द्वारा दे दी जायेगी और वे प्रत्येक एबीए को उसकी आवेदन तिथि के विचार रहित मान्य होंगी।

11. जब एबीए Sales Target Level की सातवीं/दसवीं/चैदहवीं व अठारहवीं स्टेज पार कर लेता है तो कंपनी के द्वारा उस एबीए को उसकी पंजीकरण कराने की तिथि से 15 वर्ष तक Brochure में दर्शाई गई दुर्घटना बीमा पोलिसी का प्रीमियम कंपनी के द्वारा दिया जायेगा। इस पोलिसी की समय अवधि एक वर्ष की होगी। एबीए को प्रति वर्ष पोलिसी कीExpiry Date से एक माह पहले अपने हस्ताक्षरयुक्त नया Proposal Form कंपनी में भर कर देना है। कंपनी एबीए की पोलिसी Entitlement के अनुसार बनती होगी तो एक माह के अन्दर बीमा पोलिसी करवाकर भेज देगी। लेकिन यदि ProposalForm नहीं भेजा जाता है और यदि किसी भी तरह की दुर्घटना इत्यादि होती है तो कंपनी किसी भी प्रकार के दावे इत्यादि देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए आप अपनी पोलिसी की समाप्ति से पहले Proposal Form भरकर भेजें। सांत्वना राशि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को सामान्य मृत्यु हो जाने पर दी जाती है। सांत्वना राशि किसी भी एबीए के मूल (Original) आवेदक के लिए के लिए लागू है। किसी भी स्थिति में सांत्वना राशि का प्रावधान Transferee के लिये लागू नहीं है। विस्तृत जानकारी हेतु कृपया आस्था ब्राउचर के ग्राहक को मिलने वाले लाभ के शीर्षक Santawana Rashiदेखंे।

12. एबीए की मृत्यु की स्थिति में उसके द्वारा (मृत्यु की तिथि तक) अर्जित सभी देय लाभ (Unpaid) एबीए के मनोनित उत्तराधिकारी (Nominee) को दिये जायंेगे। भविष्य में उनकी आई. डी. से संबन्धित सभी लाभ/कमीशन प्राप्त करने के लिये मनोनित उत्तराधिकारी (Nominee) को बाकी की अवधि में एबीए आई. डी. अपने नाम कराने के लिये एक फार्म मृत्यु के छः महीने के अन्दर कम्पनी में जमा करने होंगे। छः महीने की समाप्ति तक यदि मनोनित उत्तराधिकारी ने फार्म कम्पनी में जमा नहीं करवाये तो उसके बाद आई डी किसी भी हालात में मनोनित उत्तराधिकारी के नाम स्थानांतरण नहीं होगी और न ही वह एबीए द्वारा अर्जित लाभ/इन्सेटिव पानें का हकदार होगा।

13. कृपया कम्पनी की अधिकृत प्रकाशित सामग्री के अतिरिक्त यदि कोई ग्राहक/एबीए कम्पनी के निगमन या बिजनेस के बारे में बढ़-चढ़कर कोई भ्रामक/तथ्यहीन सामग्री प्रकाशित/प्रसारित करता है तो कम्पनी उसकी जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि ऐसा करने वाले एबीए की जानकारी यदि कम्पनी को मिलती है तो उसकी आई.डी. तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

14. कृपया ध्यान देंः किसी भी हालात में एबीए द्वारा न ही Registration ID Cancel/Transfer (केवल मृत्यु की स्थिति को छोड़कर) करवायी जा सकती है और न ही कम्पनी द्वारा प्रोडक्ट राशि वापस की जा सकती है। किसी भी प्रकार की देय राशि जैसे Gift/Commission इत्यादि एबीए के नाम ।Account Payee चैक द्वारा ही दिए जायेंगे। आवेदन होने के बाद न तो अनुमोदक का नाम और न ही जमाकर्ता का नाम बदला जायेगा। ID Card की कोई Surrender Value नहीं है।

15. कम्पनी का निगमन कम्पनी एक्ट की धारा 1956 (No.1 of the 1956) अन्र्तगत किया गया है और उससे सम्बन्धित प्रावधन के अनुसार इसके Audited Account सम्बन्धित सरकारी Authorities में समयानुसार दिए जाते हैं। कम्पनी सरकार के समय-समय पर प्राप्त विधिक निर्देशों पर चलने के लिए कृत संकल्प है। इसलिए यदि कम्पनी के कार्यकलाप, नियम व शर्तों में संशोधन इत्यादि और यहाँ तक के इसके संचालित रखने या ना रखने से सम्बन्धित विशिष्ट निर्देश तक यदि सरकार द्वारा कम्पनी के पास आते हैं जो कि कम्पनी को यथास्थिति लागू करने ही हैं (हालांकि कम्पनी स्वयं से ही ऐसी स्थिति नहीं लायेगी) तो ऐसी स्थिति में उस दिन तक किसी भी एबीए का जो भी लाभ / इन्सेन्टिव / गिफ्ट किसी भी स्टेज का बनता है वह कम्पनी द्वारा देय होगा परन्तु उस दिन के बाद कोई भी लाभ/कमीशन इत्यादि (चाहे वे किसी भी स्थिति में हों) कम्पनी के प्रबन्धक या निर्देशकों द्वारा देय नहीं होगा।

16. कम्पनी और ग्राहक/एबीए के बीच का किसी तरह का भी विवाद कम्पनी द्वारा मनोनीत Arbitrator की मध्यस्ता में रखा जायेगा और Arbitrator का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। यदि कोई ग्राहक/एबीए इसके अतिरिक्त (Arbitration प्रक्रिया) कोई कदम उठाता है जिससे कम्पनी की छवि पर या अस्तित्व पर ही विपरीत असर पड़ता है तो अपनी डाॅउन लाईन के एबीए के प्रति वह एबीए स्वयं ही जिम्मेदार/उत्तरदायी होगा क्योंकि आस्था बिजनेस के अनुसार वरिष्ठ एबीए को जो भी लाभ/कमीशन/गिफ्ट/एम.आई.एस./राॅयलटी इत्यादि मिलता हैं वह सभी उसकी down line द्वारा की गई बिक्री लाभ का ही हिस्सा होता है। फिर भी किसी भी तरह के वाद-विवाद का निर्णय दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में ही सीमित है।

अब आप उपरोक्त सभी नियमों व शर्तों से अच्छी तरह परिचित हो चुके हैं और यदि आप सभी नियमों व शर्तों से पूर्ण रूप से सहमत हैं और संतुष्ट हैं तो सामान खरीदने का एवं मुफ्त आस्था बिजनिस एसोसियेट का आवेदन पत्र प्राप्त करके उसे सही से भरकर, स्वयं हस्ताक्षर करके अपने नज़दीकी कम्पनी की शाखा में या कम्पनी के किसी वरिष्ठ एबीए के द्वारा कम्पनी में भेजे जा सकते हैं। कृपया आप सामान पैकेज की मूल रसीद (Invoice-cum-Receipt) कीप्राप्ति लेना न भूलें। यदि आपने आवेदन पत्र एवं राशि देने के बाद रसीद नहीं ली तो कम्पनी इसकी बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगी।